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चुनाव आयोग ने वोटरलिस्ट में आयुसीमा के लिए जारी किया यह निर्देश

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चुनाव आयोग ने वोटरलिस्ट में आयुसीमा के लिए जारी किया यह निर्देश
29 Jul 2022
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News Synopsis

मतदाता सूची Voter List में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अब 18 साल की आयुसीमा 18 Years Age Limit तक पहुंचने का वेट नहीं करना पड़ेगा। इलेक्शन कमिशन Election Commission की ओर से जारी नए दिशा- निर्देशों के अनुसार 17 साल से अधिक उम्र वाले युवा एडवांस में ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त Chief Election Commissioner राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनुप चंद्र पांडे Rajiv Kumar and Election Commissioner Anup Chandra Pandey ने सभी राज्यों के CEOs/EROs/AEROs को निर्देशित किया है कि ऐसी टेक्नोलॉजी वाला समाधान लाएं जिससे युवाओं को एडवांस आवेदन करने में सुविधा हो।

इलेक्शन कमिशन के द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक़ अब युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए साल के 1 जनवरी को 18 साल की आयुसीमा को पूरा करने का वेट नहीं करना है बल्कि 17 साल से अधिक होते ही वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि मतदाता सूची को आधार से लिंक Linking Voter List with Aadhaar करने के मामले पर चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक अभियान चलाकर वोटर लिस्ट में शामिल हर नाम का आधार नंबर एकत्रित किया जाएगा। इसे आधार से लिंक किया जाएगा। 

अप्रैल 2023 तक यह प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी मतदाताओं तक पहुंचकर उनका आधार नंबर लेने का प्रयास किया जाएगा। एक बार मतदाताओं के नाम आधार नंबर से जुड़ जाने के बाद मतदाता सूची में कोई डुप्लीकेट नाम नहीं रहेगा। यदि किसी मतदाता के पास आधार नंबर नहीं है तो उसे शपथ पत्र Affidavit देना होगा। मतदाताओं से आधार कार्ड का नंबर प्राप्त करने के लिए बूथ लेवल आफिसर Booth Level Officer घर-घर का दौरा करेंगें।