नए टेलीकॉम बिल का ड्राफ्ट पेश, इंटरनेट आधारित सेवाएं हो सकेंगी रेग्यूलेट 

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नए टेलीकॉम बिल का ड्राफ्ट पेश, इंटरनेट आधारित सेवाएं हो सकेंगी रेग्यूलेट 
23 Sep 2022
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News Synopsis

देश के दूरसंचार विभाग Department of Telecommunications ने एक नया मसौदा विधेयक पेश New Draft Bill कर दिया है। इसके जरिए सरकार भारत में दूरसंचार को नियंत्रित Regulating Telecommunications करने वाले मौजूदा कानूनी ढांचे में बदलाव करना चाहती है। सरकार नए विधेयक के माध्यम से भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम Indian Telegraph Act, 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 और टेलीग्राफ वायर Telegraph Wire (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1950 को समेकित करना चाहती है।

केंद्र का मानना है कि भारत को 21वीं सदी की वास्तविकताओं के अनुरूप दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक नए कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। प्रस्तावित विधेयक के व्याख्यात्मक नोट Explanatory Note में इसे भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 का नाम दिया गया है। दूरसंचार विभाग की ओर से जारी एक व्याख्यात्मक नोट में बताया गया है कि दूरसंचार क्षेत्र के लिए मौजूदा नियामक ढांचा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 पर आधारित है।

टेलीग्राफ के युग के बाद से दूरसंचार की प्रकृति, इसके उपयोग और प्रौद्योगिकियों Uses and Technologies में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। दुनिया ने  2013 से टेलीग्राफ का उपयोग करना बंद कर दिया है।