News In Brief Business and Economy
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नेटवर्क बूस्टर की अवैध बिक्री पर DoT ने ई-कॉमर्स कंपनियों को दी चेतावनी

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नेटवर्क बूस्टर की अवैध बिक्री पर DoT ने ई-कॉमर्स कंपनियों को दी चेतावनी
06 Jul 2022
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News Synopsis

दूरसंचार विभाग Department of Telecommunications DOT ने एक सरकारी बयान में जानकारी देते हुए बताया कि ई-कॉमर्स कंपनियों E-commerce companies को वायरलेस जैमर और नेटवर्क बूस्टर Wireless Jammer and Network Booster जैसे कुछ दूरसंचार उपकरण Telecommunication Equipment बेचने के प्रति सचेत किया गया है और उन्हें पता होने चाहिए कि इस तरह के उपकरण बेचने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है। आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग ने पिछले कई सालों में कई बार इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन कंपनियां इस पर ध्यान नहीं देती हैं।

दूरसंचार विभाग ने अपने बयान में कहा है कि सेल्युलर सिग्नल जैमर, जीपीएस ब्लॉकर या अन्य सिग्नल Cellular Signal Jammer,GPS Blocker or other signal जाम करने वाले उपकरणों का उपयोग आम तौर पर अवैध है, बशर्ते कि सरकार द्वारा विशेष रूप से इसकी अनुमति न दी गई हो। कोई निजी कंपनी या निजी व्यक्ति भारत में जैमर की खरीद या उसका उपयोग नहीं कर सकता। साथ ही विभाग ने कहा कि भारत में सिग्नल रोकने वाले उपकरणों का विज्ञापन, बिक्री, वितरण, आयात या बाजार में इसकी बिक्री करने के संबंध में कोई संकेत देना गैरकानूनी है।

इस बारे में सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया Cellular Operators Association of India ने कहा है कि आम लोग इस बात से अनजान हैं कि वायरलेस टेलीग्राफी कानून Wireless Telegraphy Act 1933 और इंडिया टेलीग्राफ कानून India Telegraph Act 1885 के तहत मोबाइल सिग्नल बूस्टर खरीदना, बेचना, लगाना और रखना एक अवैध और दंडनीय अपराध punishable offense है। ऐसा करते हुए पकडे जाने पर उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है।