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 DGCA ने इंडिगो एयरलाइन पर लगाया 5 लाख का जुर्माना

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 DGCA ने इंडिगो एयरलाइन पर लगाया 5 लाख का जुर्माना
30 May 2022
8 min read

News Synopsis

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने शनिवार को निजी विमानन कंपनी इंडिगो Private Aviation Company Indigo पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर आरोप है कि झारखंड के रांची एयरपोर्ट Ranchi Airport of Jharkhand पर एक दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी। यह घटना 7 मई की है। आपको बता दें कि रांची एयरपोर्ट पर हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट पर सवार होने के दौरान ये घटना सामने आई। घटना के बाद बच्चे के परिवार के अन्य सदस्यों ने फ्लाइट पर नहीं चढ़ने का फैसला किया।

डीजीसीए का कहना है कि जांच के दौरान निष्कर्षों के आधार पर इंडिगो एयरलाइन को उसके अधिकृत प्रतिनिधि Authorized Representative के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। पता चला कि इंडिगो ग्राउंड स्टाफ दिव्यांग बच्चे को संभाल नहीं पाया और बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने से रोकने पर स्थिति को संवेदनशील और कठिन बना दिया। डीजीसीए ने अपने बयान में कहा कि ग्राउंड स्टाफ के दयाभाव वाले व्यवहार से स्थितियां न सिर्फ काबू में रहतीं, बल्कि बच्चे को शांत करा देने से न तो वह बोर्डिंग से वंचित होता और न ही ऐसी विकट परिस्थितियां सामने आ पातीं। एयरलाइन कर्मचारी उस मौके पर अपनी जिम्मेदारी निभा पाने में नाकाम रहा, इसे देखते हुए डीजीसीए में सक्षम प्राधिकारी ने एयरलाइन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। 

आपको बता दें कि 08 मई को मीडिया में ये मामला सामने आने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य Civil Aviation Minister Jyotiraditya ने इस पर संज्ञान लिया था और खुद मामले की जांच करने की बात कही थी। उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश दिए और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी  Fact Finding Committee का गठन किया गया। 16 मई को डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइन को 7 मई की घटना के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस घटना को वहां मौजूद अन्य यात्रियों ने रिकॉर्ड कर लिया था, जो सोशल मीडिया Social Media पर वायरल कर दिया।