DGCA ने दी सफाई, ट्रांसजेंडर्स को पायलट का लाइसेंस देने पर नहीं है रोक

Share Us

395
DGCA ने दी सफाई, ट्रांसजेंडर्स को पायलट का लाइसेंस देने पर नहीं है रोक
14 Jul 2022
6 min read

News Synopsis

डीजीसीए DGCA यानी नागर विमानन महानिदेशालय Directorate General of Civil Aviation ने बुधवार को भारत India के पहले ट्रांसजेंडर पायलट एडम हिलेरी First Transgender Pilot Adam Hillary के मामले में सफाई देते हुए कहा है कि ट्रांसजेंडर लोगों को पायलट का लाइसेंस Pilot's License देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जबकि, डीजीसीए ने हिलेरी को चिकित्सा के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया था।

डीजीसीए ने, चिकित्सा सेवा महानिदेशालय Directorate General of Medical Services के ग्रुप कैप्टन वाईएस दहिया Group Captain YS Dahiya का हस्ताक्षरित एक बयान जारी कर बताया है कि, हिलेरी को व्यावसायिक पायलट का लाइसेंस Commercial Pilot's License देने से कभी इन्कार नहीं किया गया।

ट्रांसजेंडर लोगों के लाइसेंस हासिल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह जरूरी है कि वह विमानन नियम 1937 के तहत उम्र, शिक्षा और चिकित्सा Education & Medical जैसे अन्य मानदंड पूरे करता हो। लाइसेंस लेने के लिए मेडिकल फिटनेस Medical Fitness बेहद जरूरी है। डीजीसीए के बयान के अनुसार, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के संबंध में चिकित्सा मूल्यांकन होना आवश्यक है।

साथ ही यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो तो हारमोन थेरेपी Hormone Therapy का इस्तेमाल कोई अयोग्यता नहीं है। डीजीसीए के मुताबिक हिलेरी के मामले में चिकित्सा को लेकर विश्वस्तरीय दिशा-निर्देशों World Class Guidelines का पालन किया गया।