Delhi High Court ने सहारा की स्कीम में निवेश पर लगाया बैन

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दिल्ली हाईकोर्ट Delhi High Court ने सहारा समूह Sahara Group की किसी भी योजना में निवेशकों Investors के पैसे जमा करने पर रोक लगा दी है। इसकी जानकारी वरिष्ठ कोषालय अधिकारी रायगढ़ Senior Treasury Officer Raigarh ने दी है। इस बारे में इन्होने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा याचिका के तहत पारित आदेश दिनांक 22 मार्च को सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी Sahara Credit Co-Operative Society को निवेशकों से कोई भी जमा लेने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। स
हारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी और सहारा ग्रुप Sahara Group के किसी भी स्कीम में राशि अंशदान जमा न करें। इस सूचना प्रसारण के बाद भी कोई व्यक्ति सहारा ग्रुप के किसी भी स्कीम में राशि जमा करता है तो उसके लिए वह व्यक्ति खुद जिम्मेदार होगा।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड,सहारा इण्डिया भवन कपूरथला Sahara India Bhawan Kapurthala काम्पलेक्स अलीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश Complex Aliganj Lucknow Uttar Pradesh केन्द्रीय पंजीयक सहकारी सोसायटी कृषि एवं सहकारिता विभाग Central Registrar Co-operative Society Agriculture and Department of Cooperation कृषि मंत्रालय Ministry of Agriculture भारत सरकार Government of India से प्रतिबद्ध है और पिछले कुछ समय से सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी के खिलाफ सोसायटी के अंशधारकों/जमाकर्ताओं द्वारा जमा अंशदान की वापसी नहीं होने की लिखित शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है। जिसके बाद कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है।