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भारत में पांच वर्ष के लिए रखना होगा क्रिप्टो एक्सचेंजों को डाटा

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भारत में पांच वर्ष के लिए रखना होगा क्रिप्टो एक्सचेंजों को डाटा
04 May 2022
7 min read

News Synopsis

कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम Computer Emergency Response Team की ओर से क्रिप्टो करेंसी Crypto Currency को लेकर एक नियम लाया गया है। जिसमें कहा गया है कि भारत में क्रिप्टो एक्सचेंजों Crypto Exchanges के लिए पांच वर्ष तक डेटा को रखना अनिवार्य किया गया है। सभी वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स Virtual Asset Service Providers को देश के यूजर्स के लिए KYC फॉर्म से मिलने वाली इनफार्मेशन को संभाल के रखना होगा। हालांकि क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने इस रूल के कारण होने वाले बदलावों को लेकर आशंका जताई है। EasyFi Network के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर Chief Operating Officer Anshul Dhir ने कहा कि "मुझे लगता है कि केंद्र सरकार Central Government की ओर से यह निर्देश हैरान करने वाला है क्योंकि इसमें डेटा को पांच वर्ष की लंबी अवधि के लिए सेव करना अनिवार्य किया गया है। मेरा मानना है कि अगर क्रिप्टो से जुड़ी फर्मों को नए रूल्स का पालन करने के लिए अपने बिजनेस मॉडल Business Model को पूरी तरह बदलना होगा।" 

CERT-In की ओर से कहा गया है कि "CERT-In ने इनफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रोसेस Process of Information Security और सायबर घटनाओं की रिपोर्टिंग से जुड़े निर्देश दिए हैं क्योंकि देश में क्रिप्टो सेगमेंट हाल के वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ा है। आपको बता दें कि CERT-In की ओर से क्रिप्टो फर्मों को सेव करने के लिए दिए गए डेटा की लिस्ट में टाइमस्टैम्प Timestamp और टाइमजोन TimeZone के साथ IP Address ट्रांजैक्शन  Transaction ID पब्लिक कीज Public Keys  और वॉलेट एड्रेस Wallet Address शामिल हैं। इसके अलावा ट्रांजैक्शन के प्रकार और तिथि के साथ ही ट्रांसफर की गई रकम का विवरण भी रखना होगा।