एयरपोर्ट या विमान में कोरोना प्रोटोकॉल का हो पालन- DGCA

News Synopsis
देश में कोरोना Corona के बढ़ते मामलों को लेकर डीजीसीए Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने सख्त रुख अपनाया है। डीजीसीए ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि, एयरपोर्ट या विमान Airport or aircraft में कोरोना प्रोटोकॉल Corona Protocol का पालन नहीं किया तो कड़ी कार्रवाई Strict Action की जाएगी। विमानन नियामक Aviation Regulator डीजीसीए ने बुधवार को बड़ा फैसला किया है। इसके तहत विमान यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल Corona Protocol का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा।
कहा जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट Delhi High Court के आदेश के अनुरूप विमानन नियामक DGCA हवाई अड्डों के लिए कोविड के नए नियम New Rules जारी किए हैं, जिसमें विमान यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य Mask Wearing Compulsory होगा। केवल असाधारण परिस्थितियों Extraordinary Circumstance में ही मास्क हटाने की अनुमति मिलेगी। उल्लंघन करने वालों को 'नियम तोड़ने वाले यात्री' के रूप में माना जाएगा।
दिल्ली HC के आदेश के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों को 'नो फ्लाई लिस्ट' No Fly List' में रखा जा सकता है। वहीं दिल्ली Delhi में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 564 नए मामले सामने आए हैं।