5 करोड़ से ज्यादा कमाई पर कंपनियों को निकालना पड़ सकता है ई-वे बिल

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5 करोड़ से ज्यादा कमाई पर कंपनियों को निकालना पड़ सकता है ई-वे बिल
08 Jul 2022
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News Synopsis

देश में जल्द ही ऐसी व्यवस्था लागू की जा सकती है जिसमें पांच करोड़ से ज्यादा कमाई पर कंपनियों को ई-वे बिल निकालना पड़ेगा। जीएसटी GST के तहत पंजीकृत 5 करोड़ रुपए से अधिक के सालाना टर्नओवर Annual Turnover वाली कंपनियों को Business-to-Business लेनदेन के लिए ई-वे बिल E-Way Bill निकालना जल्द अनिवार्य किया जा सकता है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण Finance Minister Nirmala Sitharaman की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद GST Council ने ई-वे बिल संबंधी इस नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला किया था।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड Central Board of Indirect Taxes and Customs (सीबीआईसी) के चेयरमैन विवेक जौहरी Chairman Vivek Johri ने बृहस्पतिवार को जानकारी देते हुए बताया कि हमने सालाना टर्नओवर के हिसाब से बहुत ऊंची सीमा के साथ ई-वे बिल की शुरुआत की है। जल्द ही इसे 5 करोड़ रुपए से अधिक का सालाना कारोबार करने वाले सभी करदाताओं All Taxpayers के लिए बी2बी लेनदेन पर लागू कर दिया जाएगा।

इस व्यवस्था के लागू होने के बाद प्रत्येक बी2बी लेनदेन पर जीएसटी के तहत कर अधिकारियों को बिल मिलान Bill Reconciliation की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी 20 करोड़ रुपए से अधिक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को बी2बी लेनदेन के लिए ई-वे बिल निकालना होता है।