केंद्र ने हाईकोर्ट में कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने पर रूपरेखा करेंगे पेश

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केंद्र ने हाईकोर्ट में कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने पर रूपरेखा करेंगे पेश
08 Sep 2022
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News Synopsis

भारत India की केंद्र ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट Delhi High Court से कहा है कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Social Media Platforms को विनियमित करने के लिए एक रूपरेखा पेश करेगी। इस रूपरेखा में उनके द्वारा उपयोगकर्ताओं के प्लेटफॉर्म से हटाना भी शामिल है। केंद्र सरकार ने कहा कि प्रस्तावित ढांचा संभावित होगा और इसलिए सोशल मीडिया खातों Social Media Accounts के निलंबन के मौजूदा मामलों को वर्तमान नियमों के अनुसार तय करना होगा। यह बयान केंद्र सरकार के वकील ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा Justice Yashwant Verma के समक्ष दिया, जो ट्विटर उपयोगकर्ताओं Users सहित कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के खातों के निलंबन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे।

अदालत ने कहा, हमने आपके आधिपत्य (पिछले) आदेश के संदर्भ में जांच की है। संशोधन कभी किया जाएगा, लेकिन हम नहीं जानते कब। केंद्र की ओर से पेश अधिवक्ता कीर्तिमान सिंह Advocate Kirtiman Singh ने कहा कि यह संभावित होगा और इन मामलों का फैसला (मौजूदा योजना के अनुसार) करना होगा। केंद्र को बाद के घटनाक्रमों से अवगत कराने के लिए और समय देते हुए अदालत ने याचिकाओं पर सुनवाई 19 दिसंबर तक के लिए टाल दी। अगस्त में अदालत ने केंद्र से पूछा था कि क्या वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित किसी भी मसौदा नियामक उपायों Regulatory measures पर विचार कर रहा है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि सोशल मीडिया खातों को निलंबित करने और हटाने की मौजूदा शिकायतों को प्रस्तावित ढांचे के संदर्भ में क्यों नहीं निपटाया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि वह इससे पहले के मामलों पर किसी भी नई व्यवस्था के प्रभाव को समझना चाहती है। अदालत ने कहा कि इससे पहले कि हम निर्णय लें, हम यह भी समझना चाहते हैं कि क्या कोई नियामक तंत्र है जिसे वे लागू करने का प्रस्ताव कर रहे हैं, क्या इसका याचिकाओं पर कोई प्रभाव पड़ेगा। सोशल मीडिया यूजर्स को हटाने और निलंबित करने से संबंधित कई याचिकाएं उच्च न्यायालय में लंबित हैं।