News In Brief Business and Economy
News In Brief Business and Economy

कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लागू करने के लिए CGST अधिनियम संशोधन को मंजूरी दी

Share Us

284
कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लागू करने के लिए CGST अधिनियम संशोधन को मंजूरी दी
10 Aug 2023
6 min read

News Synopsis

कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% जीएसटी लागू करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम Central Goods and Services Tax Act में संशोधन करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी।

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चल रही चर्चा के कारण सरकार के पास संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित कराने की सीमित गुंजाइश है।

1 अक्टूबर से लागू होने वाली नई व्यवस्था के लिए राज्यों को अलग से अपने संबंधित राज्य जीएसटी अधिनियमों State GST Acts में संशोधन करने की आवश्यकता होगी।

एक व्यक्ति ने कहा ''बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।'' उन्होंने यह भी कहा कि अगर संसद में इस कानून पर विचार नहीं होता है, तो अध्यादेश का विकल्प भी मौजूद है।

सरकार शुक्रवार को समाप्त होने वाले मौजूदा सत्र में इस कानून को मंजूरी दिलाने की इच्छुक है।

एक अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा "यह समय के ख़िलाफ़ दौड़ है। कोशिश इसे मौजूदा सत्र में पूरा करने की है।”

जीएसटी परिषद ने 11 जुलाई को कैसीनो Casino, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ Online gaming and horse racing में लगाए गए दांव के अंकित मूल्य पर 28% कर लगाने का फैसला किया। लेवी के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से बुलाई गई एक बाद की बैठक में, परिषद ने इसे 1 अक्टूबर से लागू करने का निर्णय लिया।

प्रस्तावित संशोधन विधेयक ऑफशोर गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में पंजीकरण Registration in India को भी अनिवार्य बना देगा और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत वेबसाइटों या ऐप्स Websites or Apps को ब्लॉक करने सहित किसी भी उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव करेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ने मंगलवार को संसद को बताया कि इस कदम से अधिक संग्रह होगा।

मंत्री ने राज्यसभा में कहा "कि 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार पूर्ण अंकित मूल्य पर 28% की कर लगाने से मौजूदा स्तर से राजस्व में वृद्धि होगी।"

गेमिंग उद्योग ने लेवी का विरोध करते हुए कहा है, कि इससे निवेश खतरे में पड़ जाएगा और नौकरियां खत्म हो जाएंगी।

रियल मनी ई-गेमिंग फर्म मोबाइल प्रीमियर लीग Real Money E-Gaming Firm Mobile Premier League ने कहा कि लेवी पर फैसले के बाद वह 350 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है।

जीएसटी काउंसिल छह महीने बाद 28 फीसदी लेवी की समीक्षा करेगी।