टूटे हुए हुए चावल का शर्तों के साथ 30 सितंबर तक हो सकेगा निर्यात, मिली मंजूरी

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टूटे हुए हुए चावल का शर्तों के साथ 30 सितंबर तक हो सकेगा निर्यात, मिली मंजूरी
22 Sep 2022
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News Synopsis

टूटे हुए चावल के निर्यात Rice Export के लिए सरकार ने अब 30 सितंबर तक की मंजूरी प्रदान कर दी है। पर यह कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही किया जा सकेगा। सरकार की ओर से जारी नए निर्देशों के मुताबिक उन्हीं टूटे हुए चावल के खेप को निर्यात की अनुमति Export Permission 30 सितंबर तक होगी जिनकी लोडिंग बैन Loading Ban लगाने का निर्णय आने से पहले जहाज पर हो गई थी या जहां शिपिंग बिल Shipping Bill दायर कर दिया गया है और जहाज पहले ही लोडिंग के लिए पहुंचकर भारत में लंगर डाल चुके हैं।

विदेश व्यापार महानिदेशालय Directorate General of Foreign Trade की एक नई अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि जिन मामलोंं में बंदरगाहों और उनके रोटेशन नंबर Rotation Number आवंटित कर दिए गए हैं और जहां टूटे हुए चावल की खेप सीमा शुल्क विभाग Dept of Duty को सौंप दी गई है और उनकी प्रणाली में पंजीकृत हो चुकी है उन्हें ही निर्यात की अनुमति मिलेगी। इससे पहले टूटे चावल के निर्यात के लिए 15 सितंबर तक की समयसीमा तय की गई थी।

गौर करने वाली बात ये है कि बीते 9 सितंबर को भारत ने टूटे चावल के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। टूटे चावल के निर्यात नीति Export Policy को ‘मुक्त’ से ‘निषिद्ध’ के रूप में संशोधित किया था। टूटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष खरीफ सीजन Kharif Season में धान की कुल बुआई का क्षेत्रफल कम हो गया है इसका असर फसल के उत्पादन और कीमतों Production and Prices पर भी पड़ सकता है।