अनिल अंबानी को बड़ी राहत, टैक्स चोरी मामले में कार्रवाई पर फिलहाल रोक

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अनिल अंबानी को बड़ी राहत, टैक्स चोरी मामले में कार्रवाई पर फिलहाल रोक
27 Sep 2022
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News Synopsis

रिलायंस ग्रुप Reliance Group के चेयरमैन अनिल अंबानी Anil Ambani को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट Bombay High Court ने 420 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी Tax Evasion के मामले में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आयकर विभाग Income Tax Department को 17 नवंबर तक अनिल अंबानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने को कहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को आयकर विभाग को निर्देश दिया कि वह रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी के खिलाफ काला धन अधिनियम  Black Money Act के तहत मुकदमा चलाने की मांग करने वाले कारण बताओ नोटिस पर 17 नवंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें।

आयकर विभाग ने 8 अगस्त 2022 को अंबानी को दो स्विस बैंक खातों Swiss Bank Accounts में रखे 814 करोड़ रुपये से अधिक के अघोषित धन पर 420 करोड़ रुपये की कथित रूप से टैक्स चोरी करने के मामले में नोटिस जारी किया था। विभाग ने 63 वर्षीय अनिल अंबानी पर "जानबूझकर" चोरी का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने भारतीय कर अधिकारियों को अपने विदेशी बैंक खाते के विवरण के बारे में और अपने वित्तीय हितों का खुलासा नहीं किया है। विभाग के नोटिस के अनुसार, अंबानी पर काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) कर अधिनियम 2015 की धारा 50 और 51 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें जुर्माना के साथ अधिकतम 10 साल कारावास की सजा का प्रावधान है।

अंबानी ने इस महीने की शुरुआत में नोटिस को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें दावा किया गया था कि काला धन अधिनियम 2015 में लागू किया गया था और कथित लेनदेन मूल्यांकन वर्ष Transaction Assessment Year 2006-2007 और 2010-2011 के हैं। अंबानी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रफीक दादा Senior Advocate Rafiq Dada ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता है।

जबकि दूसरी ओर, आयकर विभाग की ओर से पेश अधिवक्ता अखिलेश्वर शर्मा Akhileshwar Sharma ने याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा। न्यायमूर्ति एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति आरएन लड्ढा  Justice SV Gangapurwala and Justice RN Laddha की खंडपीठ ने इसकी अनुमति दी और याचिका पर सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की।