बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लगा 1.12 करोड़ का जुर्माना

Share Us

583
बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लगा 1.12 करोड़ का जुर्माना
26 Apr 2022
7 min read

News Synopsis

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra पर आरबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India (RBI) ने अपने ग्राहक को Know Your Customer (KYC) तथा अन्य निर्देशों के अनुपालन में चूक को लेकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर ये जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने अपने बयान में कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर यह जुर्माना जोखिम प्रबंधन दिशा-निर्देशों Risk Management Guidelines, केवाईसी KYC से संबंधित प्रावधानों तथा बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग Outsourcing में संहिता के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।

आरबीआई के बयान में कहा गया है कि 31 मार्च, 2020 की वित्तीय स्थिति Financial Position के अनुरूप बैंक का सांविधिक निरीक्षण और निगरानी आकलन Statutory Inspection and Monitoring Assessment किया गया। साथ ही बैंक द्वारा सीमा शुल्क को सरकार के खाते में नहीं डालने को लेकर भी जांच की गई। गौरतलब है कि पिछले ही महीने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) को स्टेट फोरम ऑफ बैंकर्स क्लब केरल State Forum of Bankers Club Kerala (एसएफबीसीके) से सार्वजनिक क्षेत्र की श्रेणी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार मिल चुका है। केंद्रीय बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि जमा पर ब्याज दर संबंधी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए राजकोट नागरिक सहकारी बैंक Rajkot Nagarik Sahakari Bank, राजकोट पर भी 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।