राज्यों में डिजिटल डीआईएन प्रणाली लागू करने की सलाह, SC का निर्देश

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राज्यों में डिजिटल डीआईएन प्रणाली लागू करने की सलाह, SC का निर्देश
04 Aug 2022
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News Synopsis

देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने केंद्र और जीएसटी परिषद Centre and GST Council को अप्रत्यक्ष कर प्रशासन Indirect Tax Administration में दस्तावेज पहचान संख्या Document Identification Number (डीआईएन) की इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल प्रणाली Digital System लागू करने के लिए राज्यों को सलाह देने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को कहा है कि, कर्नाटक और केरल Karnataka and Kerala में पहले से लागू यह प्रणाली व्यापक जनहित में है और सुशासन को बढ़ावा देगी।

यह अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही Transparency and Accountability लाएगी, जो कुशल शासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना Justice MR Shah and Justice BV Nagarathna की पीठ ने चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रदीप गोयल Chartered Accountant Pradeep Goel की जनहित याचिका का निपटारा करते हुए ये टिप्पणियां कीं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि, इस प्रणाली को लागू करने से विभागीय अधिकारियों द्वारा पूर्व-डेटिंग संचार Pre-dating Communications के किसी भी दुरुपयोग को रोका जा सकता है।

केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल Additional Solicitor General (एएसजी) बलबीर सिंह ने भी इस दलील से सहमति जताई, जिसके बाद पीठ ने कहा, केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की डीआईएन प्रणाली को लागू किया है। जीएसटी काउंसिल को जीएसटी से जुड़े किसी भी मामले पर राज्यों को सिफारिश करने का अधिकार है। वह डीआईएन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्यों को सलाह भी जारी कर सकती है। ऐसा करना व्यापक जनहित में होगा और इससे अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सकती है।