होम लोन पर 1.50 लाख तक ब्याज पर अतिरिक्त टैक्स छूट खत्म

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होम लोन पर 1.50 लाख तक ब्याज पर अतिरिक्त टैक्स छूट खत्म
04 Apr 2022
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News Synopsis

1 अप्रैल, 2022 से नए होम बायर्स New Home Buyers को होम लोन Home Loans पर चुकाए गए 1.50 लाख रुपए तक के ब्याज पर अतिरिक्त टैक्स छूट Additional Tax Rebate का फायदा अब नहीं मिल सकेगा। सेक्शन 80 ईईए के तहत उपलब्ध इस लाभ की घोषणा 2019 के बजट में की गई थी। इसका उद्देश्य सस्ते घरों affordable housing units की खरीद को बढ़ावा देना था। बजट, 2019 में वित्त मंत्री Finance Minister निर्मला सीतारमण Nirmala Sitharaman ने ऐलान किया था कि पहली बार घर खरीदने वाले सस्ता घर यानी अफोर्डेबिल हाउसिंग यूनिट खरीदने पर लिए गए लोन पर चुकाए गए 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज पर अतिरिक्त छूट हासिल कर सकते हैं। शुरुआत में, वित्तीय संस्थानों Financial Institutions द्वारा 1 अप्रैल, 2019 और 31 मार्च, 2020 के बीच स्वीकृत कर्जों के लिए ही यह छूट ली जा सकती थी। सुदीत के पारेख एंड कंपनी एलएलपी Sudit K Parekh & Co LLP की पार्टनर (डायरेक्ट टैक्स) अनीता बसरूर Anita Basrur के अनुसार, “हालांकि, बाद के वित्त विधेयकों में इस स्वीकृत लोन की अवधि Loan Tenure को 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दिया गया था और आखिर में इसे 31 मार्च, 2022 तक कर दिया था। इसके आगे अवधि नहीं बढ़ाई गई।”