ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर जीएसटी चार्ज लगेगा या नहीं? जानें

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ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर जीएसटी चार्ज लगेगा या नहीं? जानें
30 Aug 2022
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News Synopsis

ट्रेन के टिकट कैंसिल Train Ticket Cancellation कराने को लेकर रेल मंत्रालय Ministry of Railways ने कहा है कि 23 सितंबर 2017 को जारी निर्देशों के अनुसार टिकट कैसिंल करने पर बुकिंग के समय चार्ज की गई राशि को जीएसटी GST के साथ वापस किए जाने का प्रावधान है। रेलवे ने कहा है कि टिकट कैंसिलेशन Ticket Cancellation के बाद रिफंड के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे इसको लेकर आगे कहा है कि जहां तक रिफंड नियमों के अनुसार कैंसिलेशन/क्लर्केज चार्ज पर जीएसटी की राशि वापस नहीं करने का सवाल है यह नियम के केवल एसी क्लास या प्रथम श्रेणी AC Class or First Class की टिकटों पर लागू हाेती है।

अगर आपका टिकट चार्ट Ticket Chart बनने के बाद भी RAC और वेटिंग लिस्ट में है और आप ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले अपना टिकट कैंसिल Ticket Cancel कराते हैं तो स्लीपर क्लास में आपको 60 रुपए कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ेगा। जबकि AC क्लास के टिकटों पर 65 रुपए की कटौती होगी। बाकी पैसा रिफंड हो जाएगा। वहीं अगर कन्फर्म ट्रेन टिकट के कैंसिलेशन के मामले में शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम Scheduled Departure Time से 48 घंटे के अंदर और 12 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराते हैं तो कुल रकम का 25 फीसदी तक काटी जाती है।

अगर आप ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे के पहले और 12 घंटे के बीच टिकट कैंसिल कराते हैं तो टिकट का आधा पैसा यानी 50 फीसदी काटा जाता है। ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से चार घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं करा पाए तो इसके बाद रिफंड Refund का एक भी पैसा नहीं मिलेगा।