सिगरेट पैकेट पर लिखा होगा 'तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु', गाइडलाइन जारी

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सिगरेट पैकेट पर लिखा होगा 'तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु', गाइडलाइन जारी
23 Jul 2022
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News Synopsis

भारत India की केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों Cigarettes and other tobacco products की पैकिंग के लिए नए दिशा निर्देश New guidelines for packaging जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय Ministry of Health and Family Welfare की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक अब सिगरेट और अन्य उत्पादों के पैकेटों पर बड़े अक्षरों में तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु Tobacco consumption means premature death लिखना होगा।

गौर करने वाली बात ये है कि इससे पहले तंबाकूजनित पदार्थों obacco-borne substances के पैकेट पर तंबाकू यानी दर्दनाक मौत Tobacco means traumatic death लिखा होता था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से संशोधित नियम Revised rules 21 जुलाई को जारी किए गए हैं। नए नियम एक दिसंबर 2022 से लागू होंगे। इसके अलावे पैकेट के पिछले हिस्से में काली पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षरों White letters में आज ही छोड़े, कॉल करें 1800-11-2356 लिखा होगा।

ध्यान देने वाले बात ये है कि किसी भी तरह का तंबाकू या उससे युक्त पदार्थ किसी नाबालिग को बेचना बाल न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 का उल्लंघन है। इस कानून के तहत आरोपित को 7 वर्ष तक की कैद और एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन World Health Organization के आंकड़ों की मानें तो दुनियाभर में तंबाकू के सेवन से तकरीबन 80 लाख मौतें हर साल हो जाती हैं।

तंबाकू का इस्तेमाल रोकने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस World No Tobacco day मनाया जाता है। इस दिन तंबाकू के खतरे के बारे में दुनियाभर के लोगों को जागरूक किया जाता है।