News In Brief Auto
News In Brief Auto

कैब एग्रीगेटर्स के लिए ईवी में शिफ्ट होने की तय हुई समय सीमा

Share Us

433
कैब एग्रीगेटर्स के लिए ईवी में शिफ्ट होने की तय हुई समय सीमा
07 Jul 2022
min read

News Synopsis

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स Electric Vehicles में शिफ्ट होने की कैब एग्रीगेटर्स Cab Aggregators के लिए समय सीमा Deadline तय कर दी गई है। दिल्ली सरकार Delhi Government ने कैब एग्रीगेटर्स और लास्ट-माइल डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स Last Mile Delivery Service Providers के लिए एक नीति का मसौदा तैयार कर लिया है। जोकि 1 अप्रैल 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर पूरी तरह से शिफ्ट करने का आदेश देता है।

इस ड्राफ्ट पॉलिसी Draft Policy के अनुसार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी Electric Mobility में स्विच करने में नाकाम रहने पर कंपनी पर प्रति वाहन 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव है। 'दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम' Delhi Motor Vehicle Aggregator Scheme शीर्षक से, मसौदा नीति को परिवहन विभाग की वेबसाइट Department of Transport Website पर अपलोड कर दिया है, जिसमें सरकार अगले तीन हफ्तों तक इस योजना पर प्रतिक्रिया आमंत्रित Feedback Invited कर रही है। 

नीति में ये अनिवार्य किया गया है कि कैब एग्रीगेटर्स से जुड़े नए तिपहिया वाहनों New Three Wheelers में से 10 फीसदी नीति की अधिसूचना के पहले छह महीनों के भीतर इलेक्ट्रिक वाहन में बदल दिए जाने चाहिए। साथ ही, योजना अधिसूचना के चार वर्षों के भीतर ईवी को अपनाना 100 फीसदी होना चाहिए। चार पहिया वाहनों Four Wheelers के लिए, नीति की अधिसूचना के छह महीने के भीतर कैब एग्रीगेटर्स द्वारा अधिग्रहित नए बेड़े का पांच प्रतिशत इलेक्ट्रिक होना चाहिए, जैसा कि नीति में अनिवार्य किया गया है।