News In Brief Business and Economy
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SEBI का यह नियम  15 जुलाई से होगा लागू

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SEBI का यह नियम  15 जुलाई से होगा लागू
13 Jun 2022
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News Synopsis

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया Securities and Exchange Board of India SEBI ने म्यूचुअल फंड के लिए साइबर सिक्योरिटी Cyber Security के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। नया फ्रेमवर्क Framework 15 जुलाई से लागू होगा। इस बारे में सेबी ने एसेट मैनेजमेंट Asset Management कंपनियों से कहा है कि वो साल में दो बार साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स करवाएं। नए नियम के तहत ये ऑडिट रिपोर्ट्स Audit Reports सीईओ CEO और एमडी MD के हस्ताक्षर के साथ जमा करना होगा।

इस बारे में सेबी ने कहा कि साइबर सुरक्षा के संशोधित प्रारूप के तहत ब्रोकरेज फर्म एवं डिपॉजिटरी प्रतिभागियों  Brokerage Firms and Depository Participants को कारोबार परिचालन, सेवाओं एवं डेटा प्रबंधन के लिए संवेदनशीलता और अहमियत के आधार पर महत्वपूर्ण संपत्तियों की पहचान और वर्गीकरण करना चाहिए।

इस दौरान व्यापार के लिए महत्वपूर्ण प्रणाली, इंटरनेट-फेसिंग एप्लिकेशन Internet-facing Application संवेदनशील डेटा वाले सिस्टम, संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा Systems with Sensitive Data  संवेदनशील वित्तीय डेटा Sensitive Financial Data और व्यक्तिगत रूप से पहचान किए जाने लायक जानकारी को महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाएगा।

आपको बता दें कि सेबी के इस कदम से निवेशकों को सुरक्षा का माहौल मिलेगा और वह अपने निवेश को लेकर निश्चिन्त हो जायेंगें। जानकारियों के गलत हाथों में पड़ने से निवेशकों के निवेश को लेकर जोखिम बढ़ जाता है। लगातार ऑडिट की वजह से ब्रोकर्स अपने सिस्टम के कमजोर पहलुओं को समझ सकेंगे और उन्हें समय रहते ठीक भी कर सकेंगे।

इससे पहले सेबी ने विदेशी निवेशकों के पंजीकरण प्रमाण पत्र Certificate of Registration और उनके नाम में बदलाव से संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों Foreign Portfolio Investors के परिचालन दिशा-निर्देशों में कुछ बदलाव किए थे।