एफटीए में इस मामले में दी गई विशेष छूट अवश्य लागू की जाएगी, जानें डिटेल्स

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एफटीए में इस मामले में दी गई विशेष छूट अवश्य लागू की जाएगी, जानें डिटेल्स
20 Aug 2022
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News Synopsis

राजस्व विभाग और आयातक Department of Revenue and Importers के बीच टकराव के मामले में वित्त मंत्रालय Ministry of Finance ने कहा है कि मूल देश के संबंध में मुक्त व्यापार समझौते Free Trade Agreement (एफटीए) में दी गई विशेष छूट जरूर लागू की जाएगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड Central Board of Indirect Taxes and Customs (सीबीआईसी) ने मुख्य आयुक्त Chief Commissioner को दिए निर्देश में कहा है कि सीमा शुल्क के अधिकारियों Customs Officer को आवेदन देने में संवेदनशीलता बरतनी चाहिए।

साथ ही संबंधित व्यापार समझौते के प्रावधानों या इसके मूल नियमों के प्रावधानों पर अमल करते रहना चाहिए। सीमा शुल्क के संबंध में 21 अगस्त, 2020 को अधिसूचना जारी की गई थी। 21 सितंबर, 2020 से अमल में लाया गया था। नियमों के तहत सीमा शुल्क अधिकारी को ऐसा लगता है कि उत्पादक देश के निर्धारित मापदंड Prescribed criteria को पूरा नहीं किया गया है तो वह आयातक से कारोबार समझौते के तहत और जानकारी मांग सकते हैं। जानकारी नहीं मिलने पर अधिकारी आगे सत्यापन कर सकते हैं।

इस प्रावधान के तहत किसी देश ने भारत के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर FTA signing किया है तो वह किसी तीसरे देश से माल को भारतीय बाजार में केवल एक लेबल लगाकर नहीं भेज सकता है। उसे भारत को निर्यात करने के लिए उस उत्पाद में एक निर्धारित मूल्यवर्धन करना होगा। गौर करने वाली बात ये है कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात UAE, मॉरीशस Mauritius, जापान Japan, दक्षिण कोरिया South Korea, सिंगापुर और आसियान Singapore and ASEAN देशों के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता किया है।