1 जुलाई से गिफ्ट पर भी देना होगा टैक्स

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उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए बहुत सी कंपनियां अपने वितरक, थोक व फुटकर कारोबारियों को उपहार देती हैं। इसी तरह दवा कंपनियां Pharmaceutical Companies भी दवाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए डाक्टरों को अक्सर बड़े-बड़े उपहार देती हैं। कंपनियां इस खर्च को सेल्स प्रमोशन Sales Promotion के मद में डालकर आयकर Income Tax का लाभ ले लेती हैं लेकिन, उपहार पाने वाला इन्हें न तो अपनी आय में शामिल करता है न अपने रिटर्न Return में कोई जिक्र करता है। लेकिन नए नियम आने के बाद अब ऐसा नहीं हो सकेगा। टीडीएस TDS के नए नियमों के चलते उपहार पाने वाले को इसे अपनी आय में शामिल करना होगा। यह नियम एक जुलाई, 2022 से लागू होने जा रहा है।
इस बारे में सीए भूपेंद्र दीक्षित CA Bhupendra Dixit बताते हैं कि आयकर कानून में टीडीएस के प्रविधानों को बढ़ाते हुए धारा 194 आर Section 194R को जोड़ा गया है। इसके अनुसार उपहार देने वाली कंपनी उपहार पाने वाले से 10 प्रतिशत टीडीएस वसूलेगी।
टीडीएस काटने के बाद ही उपहार या कोई वस्तु दी जाएगी। इसके बाद कंपनी आयकर विभाग Income Tax Department के टीडीएस रिटर्न में भी इसका उल्लेख करेगी और वसूली हुई राशि को जमा भी करेगी। टीडीएस रिटर्न फाइल TDS Return होने से आयकर विभाग को पता चल जाएगा कि उपहार किसे दिया गया और उसकी कीमत क्या थी।