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सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस पर दिया बड़ा फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस पर दिया बड़ा फैसला
20 May 2022
8 min read

News Synopsis

चेक बाउंस Check Bounce मामले के निपटारे में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने बड़ा फैसला लिया है। 1 सितंबर से पांच राज्यों में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश Retd.Judge के साथ स्पेशल अदालतें गठित करने का भी निर्देश दिया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव Justice L Nageswara Rao बीआर गवई BR Gavai और एस रवींद्र भट S Ravindra Bhat की पीठ ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट Negotiable Instruments Act के तहत विशेष अदालतें महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में स्थापित की जाएंगी। इन राज्यों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। इनमें सबसे ज्यादा चेक बाउंस के मामले हैं।

आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने चेक बाउंस मामलों के भारी संख्या में लंबित रहने पर संज्ञान लिया था और ऐसे मामलों के तत्काल निस्तारण का निर्देश दिया था। गौरतलब है कि 31 दिसंबर 2019 तक ऐसे मामले 35.16 लाख थे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों Registrar Generals को एनआई अधिनियम की धारा Section of NI Act 138 के तहत चेक बाउंस के मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए जारी निर्देशों के अनुपालन के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने 35 लाख से अधिक चेक बाउंस मामलों को विचित्र करार दिया था। वह केंद्र को ऐसे मामलों से निपटने के लिए विशेष अवधि के लिए अतिरिक्त अदालतें बनाने के लिए एक कानून लाने का सुझाव दिया था। शीर्ष अदालत ने स्वयं संज्ञान लेकर इसका मामला दर्ज किया था।