ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर छोटे कारोबारियों को अनिवार्य पंजीकरण में छूट

Share Us

517
ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर छोटे कारोबारियों को अनिवार्य पंजीकरण में छूट
30 Jun 2022
6 min read

News Synopsis

बुधवार को जीएसटी परिषद GST Council ने ई-कॉमर्स प्लेटफार्म E-Commerce Platforms के माध्यम से ऑनलाइन Online सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों Small Traders को अनिवार्य पंजीकरण मानदंडों Compulsory Registration Norms से छूट देकर बड़ी राहत मुहैया कराई है। वस्तुओं के लिए 40 लाख रुपए और सेवाओं के लिए 20 लाख रुपए तक कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को यह छूट दी गई है। इससे 1.20 लाख छोटे विक्रेताओं को राहत मिलने का अनुमान है।

जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि ये नया नियम एक जनवरी, 2023 से लागू होगा। जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में सालाना 1.5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं E-Commerce Suppliers को कंपोजिशन योजना Composition Scheme चुनने की अनुमति भी दी गई है। सोशल कॉमर्स मंच Social Commerce Platform मीशो Meesho के संस्थापक-सीईओ Founder-CEO विदित अत्री Vidit Attri ने कहा है कि, अनिवार्य पंजीकरण मानदंडों की वजह से 5 करोड़ छोटे विक्रेता ऑनलाइन मंचों के जरिए सामान नहीं बेच पा रहे हैं।

फैसले से इन कारोबारियों को ई-कॉमर्स मंचों पर सामान बेचने में मदद मिलेगी। 60 फीसदी छोटे कारोबारी ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर सामान बेचना चाहते हैं। मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, दर युक्तिकरण पहल के तहत जीएसटी दरों में किसी भी बढ़ोतरी का मकसद मूल्य श्रृंखला में अक्षमता की भरपाई करना है। कुछ मामलों में शुल्क हटाए जाने के कारण भारी रिफंड दिया जा रहा है, जिसे ठीक करने की जरूरत है। कराधान प्रणाली में नाकामियां तब बढ़ती हैं, जब उत्पादों पर अलग-अलग दरों पर कर लगता है।