निवेशकों का पैसा और सुरक्षित बनाएगा SEBI

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मार्केट रेगुलेटर सेबी Securities and Exchange Board of India लगातार इस कोशिश में है कि किस तरह निवेशकों Investors के पैसे और शेयरों Shares को सुरक्षित बनाया जा सके। इसको लेकर पहले भी कई कदम उठाए जा चुके हैं और अभी कुछ नए विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। सेबी इस विकल्प पर विचार कर रहा है कि शेयरों की तरह ही फंड भी निवेशक के खाते में ही रहे और ब्रोकर के खाते में ट्रांसफर न करना पड़े। जिससे निवेशक खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। इस विकल्प में सौदा होने के साथ ही निवेशक के खाते में सौदे के बराबर की रकम ब्लॉक हो जायेगी।
इस मामले पर सेबी बैंकों Banks नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया National Payment Corporation of India और क्लीयरिंग कॉरपोरेशंस Clearing Corporations के साथ चर्चा कर रही है। ऐसा करने के लिए किस तरह के तकनीकी बदलाव होंगे और क्या इसके लाभ हानि हो सकते हैं ,इस पर भी विचार किया जा रहा है। इस बारे में शेयर बाजार पर नजर रखने वालों का कहना है कि बाजार को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए ये अच्छा कदम साबित हो सकता है। सेबी के इस कदम से बाजार में गंभीरता आएगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। सेबी का मुख्यालय मुंबई Mumbai में बांद्रा कुर्ला परिसर के व्यावसायिक जिले में हैं और यह क्रमश नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं।