एक्सिस बैंक पर SEBI ने लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना

Share Us

344
एक्सिस बैंक पर SEBI ने लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना
25 Mar 2022
7 min read

News Synopsis

गुरूवार को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने प्राइवेट सेक्टर Private Sector के एक्सिस बैंक Axis Bank पर 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। सेबी ने बताया है कि मर्चेंट बैंकिंग Merchant Banking से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर Axis Bank पर यह जुर्माना लगाया गया है। SEBI ने अपने आदेश में कहा है कि सेबी एक्ट के सेक्शन Sections of the Act 15-I के प्रावधानों के तहत एक्सिस बैंक पर यह जुर्माना ठोका गया है। मार्केट रेगुलेटर Market Regulator ने एक्सिस बैंक को जु्र्माने की राशि जमा करने के लिए 45 दिनों से अधिक का समय दिया है। SEBI ने यह जु्र्माना साल 2016 से 2019 के बीच डेट सिक्योरिटीज Date Securities के कुछ मामलों को लेकर लगाया है, जिसमें एक्सिस बैंक मर्चेंट बैंकर Merchant Banker की भूमिका में था। सेबी ने इस मामले की जांच में पाया है कि एक्सिस बैंक ने मर्चेंट बैंक के तौर पर कार्य करते हुए 9 पब्लिक डेट इश्यू Public Date Issues में हिस्सेदारी हासिल की थी। SEBI ने इसको लेकर कहा है कि, एक्सिस बैंक इन सिक्योरिटीज को हासिस करने से जुड़े ट्रांजेक्शन Transactions की जानकारी देने में विफल रहा, जो मर्चेंट बैंकिंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन है।