टाटा समूह से विवाद मामले में साइरस मिस्त्री को SC से झटका

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साइरस मिस्त्री Cyrus Mistry को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब अदालत Court ने एसपी समूह की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें साइरस मिस्त्री को टाटा संस Tata Sons के प्रमुख के पद से हटाने के 2021 के फैसले समीक्षा और पुर्नविचार का आग्रह किया गया था। न्यायाधीश ने टाटा समूह के साथ उनके विवाद के मामले में इस पुर्नविचार याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने टाटा-मिस्त्री विवाद Tata-Mistry dispute के मामले में मार्च 2021 के अपने फैसले में साइरस मिस्त्री के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का आदेश भी दिया।
अदालत ने कहा कि उसे पुनर्विचार याचिका Review Petition में कोई आधार नहीं मिला है। तीन जजों की बेंच ने चेंबर में इस पर विचार किया, जबकि जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम Justice V Ramasubramaniam ने अल्पमत के फैसले में कहा कि पुनर्विचार याचिका खारिज की जाए। गौर करने वाली बात ये है कि 26 मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने टाटा समूह के पक्ष में फैसला सुनाते हुए साइरस मिस्त्री को टाटा संस के प्रमुख के पद से हटाने के फैसले को बरकरार रखा था।
उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को लेकर टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा Chairman Ratan Tata ने सोशल मीडिया के माध्यम से सराहना की है।