News In Brief Business and Economy
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ऑनलाइन पेमेंट के लिए 1 जुलाई से बदल जाएंगे नियम 

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ऑनलाइन पेमेंट के लिए 1 जुलाई से बदल जाएंगे नियम 
21 May 2022
7 min read

News Synopsis

अगर आप ऑनलाइन खरीदारी Online Shopping करते हैं तो आप के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। आपको 1 जुलाई से हर खरीदारी पर आपको अपने डेबिट कार्ड Debit Card या क्रेडिट कार्ड Credit Card की जानकारी देनी होगी। इसकी वजह रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया Reserve Bank Of India का एक नया ऑर्डर है। केंद्रीय बैंक ने सभी पेमेंट एग्रीगेटर्स Payment Aggregators गेटवेज Gateways और मर्चेंट्स Merchants को एक जुलाई से ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल अपने प्लेटफॉर्म पर स्टोर नहीं करने को कहा है। 

आपको बता दें कि अभी पेमेंट एग्रीगेटर्स, पेमेंट गेटवेज और मर्चेंट्स अपने प्लेटफॉर्म पर कस्टमर के कार्ड की जानकारी स्टोर करते हैं। इससे हर बार कस्टमर को ट्रांजेक्शन के वक्त अपने कार्ड की डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन 1 जुलाई से हर खरीदारी पर आपको अपने कार्ड का 16 डिजिट का नंबर, एक्सपायरी डेट और कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू Card Verification Value डालना होगा। एक अल्टरनेटिव 'कार्ड ऑन फाइल टोकेनाइजेशन' (CoFT) है। इस सिस्टम में कार्ड की डिटेल की जगह 'टोकन' का इस्तेमाल होता है।

गौरतलब है कि यह हर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मर्चेंट प्लेटफॉर्म के लिए अलग  होगा। मर्चेंट पेमेंट्स अलायंस ऑफ इंडिया Merchant Payments Alliance Of India ने इस बारे में कहा है कि अभी हर तरह के ट्रांजेक्शन के लिए CoFT का सिस्टम तैयार नहीं हुआ है। MPAI में  नेटफ्लिक्स, डिजनी प्लस हॉटस्टार, जूम, माइक्रोसॉफ्ट और पॉलिसीबाजार शामिल हैं।