मलेशिया से आयातित एल्यूमिनियम उत्पादों पर प्रतिपूर्ति शुल्क में छूट

News Synopsis
मलेशिया Malaysia से आयातित एल्यूमिनियम उत्पादों Imported Aluminum Products पर भारत सरकार Government of India अब प्रतिपूर्ति शुल्क Reimbursement Duty नहीं लगाएगी। आयातित एल्यूमिनियम उत्पादों को लेकर वित्त-मंत्रालय Ministry of Finance ने ये फैसला लिया है। शुल्क लगाने संबंधी डीजीटीआर DGTR की सिफारिशों को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया है।
वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई डीजीटीआर ने मलेशिया से विभिन्न स्वरूप में 'एल्यूमिनियम प्राइमरी फाउंड्री अलाय इन्गोट' Aluminum Primary Foundry Alloy Ingot के आयात पर इस साल 31 जनवरी को प्रतिपूर्ति शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।
घरेलू उद्योग Domestic Industry की शिकायत के बाद डीजीटीआर ने यह सिफारिश की थी। प्रतिपूर्ति शुल्क किसी देश विशेष द्वारा सस्ते दाम या सब्सिडी वाले मूल्य पर अपने उत्पाद दूसरे देश में खपाने पर लगाया जाता है। यह शुल्क घरेलू उद्योग के संरक्षण के लिए लगाया जाता है।
वहीं, इस मामले में घरेलू कंपनियों Domestic Companies ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि, मलेशिया से एल्यूमिनियम उत्पादों के सब्सिडी वाले आयात की वजह से स्थानीय उद्योग Local Industries को नुकसान हो रहा है। इस मामले में डीजीटीआर ने प्रतिपूर्ति शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। इस पर वित्त मंत्रालय ने फैसला ले लिया है।