टैक्स 50 लाख से कम, तो नहीं भेजा जाएगा री-असेसमेंट नोटिस

News Synopsis
देश में छोटे करदाताओं Small Taxpayers के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। सीबीडीटी CBDT ने अधिकारियों से कहा है कि 50 लाख रुपए से कम टैक्स वाली 6 साल पुरानी फाइलें Old Files न खोली जाएं। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान अगर किसी करदाता का टैक्स 50 लाख से कम है तो उसे री-असेसमेंट नोटिस Re assessment Notice नहीं भेजा जाएगा। सीबीडीटी ने कहा कि 2015-16 और 2016-17 के लिए कारण बताओ नोटिस Show Cause Notice भेजा जा सकता है। इसके लिए 30 दिनों के भीतर रीअसेसमेंट की प्रक्रिया शुरू कर इसकी जानकारी करदाता को दें।
सीबीडीटी ने कर अधिकारियों से कहा है कि वे करदाताओं को री-असेसमेंट के लिए दो हफ्तों का समय दें। साथ ही उनके अनुरोध पर समय को बढ़ा भी सकते हैं। गौर तलब है कि, केंद्र सरकार Central Government ने 2021-22 के बजट में आईटी असेसमेंट को फिर से खोलने के समय को 6 साल से घटाकर 3 साल कर दिया था।
जबकि, आयकर विभाग Income Tax Department ने इसके बाद भी तीन साल से ऊपर के टैक्स से जुड़े सभी मामलों में री-असेसमेंट के लिए नोटिस भेज दिया था।