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RBI के पास ही है एनबीएफसी का नियंत्रण-सुप्रीम कोर्ट 

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RBI के पास ही है एनबीएफसी का नियंत्रण-सुप्रीम कोर्ट 
11 May 2022
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News Synopsis

उच्चतम न्यायालय Supreme Court ने मंगलवार को व्यवस्था दी कि भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India के नियमन के तहत आने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों Non-Banking Financial Companies का नियमन राज्य सरकारों State Governments के कानून के जरिये नहीं हो सकता है।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता Justice Hemant Gupta और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन Justice V Ramasubramanian की पीठ ने कहा कि एनबीएफसी देश की वित्तीय सेहत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका नियंत्रण रिजर्व बैंक के पास रहता है।

न्यायालय ने कहा कि ‘‘ऐसे में यह कहना कि इतने महत्वपूर्ण मामले में रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है, केंद्रीय बैंक के पास मौजूद सांविधिक नियंत्रण Statutory Control को नुकसान पहुंचाने जैसा होगा। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक इस सवाल की समीक्षा कर रहा था कि क्या रिजर्व बैंक के नियमन के तहत आने वाले एनबीएफसी का केरल के साहूकर अधिनियम Sahukar Act of Kerala 1958 और गुजरात साहूकार कानून Gujarat Moneylender Act 2011 के तहत भी नियमन किया जा सकता है।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सोच-विचार के बाद यह राय बनती है कि केरल के कानून और गुजरात के कानून को रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत पंजीकृत और केंद्रीय बैंक के नियमन वाले एनबीएफसी NBFC पर लागू नहीं किया जा सकता।