RBI ने बैंकों और NBFC को मौजूदा डिजिटल लोन को लेकर अहम निर्देश, आप भी जानें

Share Us

333
RBI ने बैंकों और NBFC को मौजूदा डिजिटल लोन को लेकर अहम निर्देश, आप भी जानें
05 Sep 2022
min read

News Synopsis

Digital Loan: देश के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India (RBI) ने बैंकों और एनबीएफसी Banks and NBFCs (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) से डिजिटल माध्यम से दिये जाने वाले कर्ज को संशोधित नियमों के अंतर्गत लाने को कहा है। इसके लिए उन्हें व्यवस्था बनाने को लेकर 30 नवंबर तक वक्त दिया गया है। इसका  मकसद ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है। केंद्रीय बैंक ने कुछ इकाइयों द्वारा कर्ज पर जरूरत से अधिक ब्याज लेने और बकाया ऋण की वसूली के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए पिछले महीने डिजिटल कर्ज Digital Loans के नियमों को कड़ा किया था। आरबीआई ने एक परिपत्र में कहा कि कर्ज सेवा प्रदाता (एलएसपी) / डिजिटल ऋण ऐप (डीएलए) के साथ विनियमित इकाइयां (बैंक और एनबीएफसी) की आउटसोर्सिंग व्यवस्था Outsourcing Arrangements उनके दायित्वों को कम नहीं करती है।

विनियमित इकाइयां Assured Regulated सुनिश्चित करेंगी कि आउटसोर्सिंग संस्थान मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करें। परिपत्र में जानकारी देते हुए कहा गया है कि निर्देश नया कर्ज लेने वाले मौजूदा ग्राहकों और नये ग्राहकों पर लागू होंगे। रिजर्व बैंक ने कहा है कि, व्यवस्था के सुचारू रूप से परिचालन में लाने के लिए विनियमित इकाइयों को पर्याप्त व्यवस्था स्थापित करने को लेकर 30 नवंबर, 2022 तक का समय दिया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि मौजूदा डिजिटल कर्ज भी पूरी तरह से इन दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।

नयी व्यवस्था के तहत सभी कर्ज वितरण और भुगतान Debt Disbursement and Payment केवल कर्ज लेने वाले और विनियमित इकाइयों के बैंक खातों के बीच करने करने की जरूरत होगी। इसमें कर्ज सेवाप्रदाताओं के 'पूल' खाते के उपयोग की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने 10 अगस्त को जारी परिपत्र में कहा कि साथ ही कर्ज देने की प्रक्रिया में कोई भी शुल्क आदि अगर एलएसपी को देना है, वह विनयमित इकाइयां देंगी न कि कर्ज लेने वाला।