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RBI ने 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट्स बैंक ट्रांसक्शन्स पर रोक लगा दी

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RBI ने 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट्स बैंक ट्रांसक्शन्स पर रोक लगा दी
01 Feb 2024
6 min read

News Synopsis

भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद सभी जमा और क्रेडिट लेनदेन बंद करने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई बैंक के भीतर लगातार गैर-अनुपालन और चल रही पर्यवेक्षी चिंताओं से उपजी है, जिससे इसके ग्राहकों पर प्रभाव के बारे में सवाल उठ रहे हैं।

29 फरवरी 2024 के बाद ग्राहकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा:

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को कई प्रमुख लेनदेन पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। ग्राहक खातों, प्रीपेड उपकरणों, वॉलेट, फास्टैग या नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में आगे कोई जमा, क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ग्राहक अभी भी अपने खातों से धनराशि निकाल सकते हैं, लेकिन फंड ट्रांसफर और UPI सुविधाओं सहित कुछ सेवाएँ अब उपलब्ध नहीं होंगी।

आरबीआई का हस्तक्षेप सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध इकाई वन 97 कम्युनिकेशंस के सहयोगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लक्षित करता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 49% हिस्सेदारी रखने वाले बैंक को नियामक मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है, और महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी चिंताएं पैदा हुई हैं।

केंद्रीय बैंक का आदेश ग्राहक खातों, प्रीपेड उपकरणों, वॉलेट, फास्टैग और अन्य में सभी जमा और टॉप-अप को रोकने तक फैला हुआ है।

PayTM ऐप और UPI चैनल के उपयोग पर प्रभाव:

उपयोगकर्ता PayTM ऐप और UPI चैनल का उपयोग बिना किसी प्रतिबंध के जारी रख सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, कि PayTM ऐप मूल कंपनी के स्वामित्व में है, और सीधे PayTM पेमेंट्स बैंक से संबद्ध नहीं है।

PayTM पेमेंट्स बैंक से जुड़े खाते:

प्रेषक का खाता:

प्रेषक बिना किसी प्रतिबंध के अपने वॉलेट या पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते से धनराशि निकालने या स्थानांतरित करने के लिए ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

लाभार्थी का खाता:

PayTM पेमेंट्स बैंक से जुड़े लाभार्थी 29 फरवरी 2024 तक क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। इस तिथि के बाद उनके वॉलेट या खाते से निकासी या फंड ट्रांसफर की अनुमति है। और 1 मार्च 2024 से PayTM पेमेंट्स बैंक खाते या वॉलेट में कोई क्रेडिट या टॉप-अप की अनुमति नहीं है।

आरबीआई की कार्रवाई शुरू:

प्रभावी तिथि:

पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते या वॉलेट में आगे क्रेडिट या टॉप-अप पर रोक लगाने वाली आरबीआई की कार्रवाई 1 मार्च 2024 से लागू होगी।

पिछली आरबीआई कार्रवाई की स्थिति (11 मार्च, 2022):

चल रहे व्यापार प्रतिबंध:

11 मार्च 2022 को लगाया गया व्यावसायिक प्रतिबंध, जिसने PayTM पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों को शामिल करने से रोक दिया था, और लागू रहेगा। 31 जनवरी 2024 को घोषित हालिया कार्रवाई एक अतिरिक्त उपाय है, प्रतिस्थापन नहीं।

प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, एनसीएमसी ट्रांजिट कार्ड, आदि।

प्रीपेड उपकरणों, फास्टैग, एनसीएमसी ट्रांजिट कार्ड आदि में शेष राशि का उपयोग, निकासी या हस्तांतरण बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है। इन खातों में किसी भी टॉप-अप या अतिरिक्त क्रेडिट की अनुमति केवल 29 फरवरी 2024 तक है।

अनुपालन संकट और सिस्टम ऑडिट:

आरबीआई की व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों द्वारा आयोजित अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद हुई है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को मार्च 2022 में आरबीआई द्वारा अपने आईटी बुनियादी ढांचे के संपूर्ण सिस्टम ऑडिट के लिए एक आयकर ऑडिट फर्म नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। और गैर-अनुपालन की चिंता पहली बार 2022 में उठाई गई थी, जिसके कारण चल रही जांच हुई।

आरबीआई के बयान का हवाला देते हुए "व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी लेखा परीक्षकों की बाद की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट ने बैंक में लगातार गैर-अनुपालन और निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं का खुलासा किया, जिससे आगे की पर्यवेक्षी कार्रवाई की आवश्यकता हुई।"

विनियामक निर्देशों की समयरेखा:

यह नवीनतम निर्देश मार्च 2022 में आरबीआई के पिछले निर्देश के मद्देनजर आया है, जिसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग तुरंत रोकने का आदेश दिया गया था। शीर्ष बैंक अब एक कदम आगे बढ़ गया है, उसने 29 फरवरी 2024 तक नोडल खातों को समाप्त करने और 15 मार्च 2024 तक सभी पाइपलाइन लेनदेन और नोडल खातों को निपटाने का निर्देश दिया है, इसके बाद कोई और लेनदेन की अनुमति नहीं है।

29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, FASTags, NCMC कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसे कभी भी जमा किया जा सकता है।

आरबीआई ने कहा कि बैंक के ग्राहकों द्वारा बचत बैंक खातों, चालू खातों, प्रीपेड उपकरणों, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति उनके उपलब्ध शेष राशि तक बिना किसी प्रतिबंध के दी जाएगी।

इसमें कहा गया कि 29 फरवरी 2024 के बाद बैंक द्वारा कोई अन्य बैंकिंग सेवाएं जैसे फंड ट्रांसफर (एईपीएस, आईएमपीएस इत्यादि जैसी सेवाओं के नाम और प्रकृति के बावजूद), बीबीपीओयू और यूपीआई सुविधा प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

"वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को जल्द से जल्द किसी भी स्थिति में 29 फरवरी 2024 से पहले समाप्त किया जाना है।"

पेटीएम पेमेंट्स बैंक नियामकीय नतीजों से जूझ रहा है, इसलिए ग्राहकों से लेनदेन में आने वाले बदलावों पर ध्यान देने और उसके अनुसार योजना बनाने का आग्रह किया जाता है। आरबीआई का निर्णय बैंकिंग प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने और स्थापित मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय डिजिटल बैंकिंग परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अब परिवर्तन और जांच की एक महत्वपूर्ण अवधि का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह पहचाने गए मुद्दों को हल करने की दिशा में काम कर रहा है।