RBI: आरबीआई का भारत को-ऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना

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RBI: आरबीआई का भारत को-ऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना
30 Nov 2022
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News Synopsis

RBI: भारत India के केंद्रीय बैंक Central Bank यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया Reserve Bank of India (आरबीआई) ने भारत को-ऑपरेटिव बैंक Co-Operative Bank of India पर पचास लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। केंद्रीय बैंक की ओर से आय निर्धारण और संपत्ति के वर्गीकरण नियम के पालन को लेकर यह कार्रवाई हुई है। भारत को-ऑपरेटिव बैंक पर आईआरएसी IRAC (आय निर्धारण, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले) के नियमों का पालन न करने का आरोप लगा है।

रिजर्व बैंक ने सोमवार को एक बयान जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि आरबीआई RBI को बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए यह जुर्माना लगाया गया है। बयान में कहा गया, यह कार्रवाई नियम के अनुपालन में कमी पर आधारित है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि, 31 मार्च, 2020 तक आरबीआई द्वारा बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण और जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट Risk assessment report, और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से पता चलता है कि बैंक ने आईआरएसी मानदंडों के अनुसार कुछ खातों को गैर-निष्पादित संपत्ति non-performing assets के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है।

केंद्रीय बैंक ने अपने बयान में बताया है कि, भारत को-ऑपरेटिव बैंक Co-Operative Bank  को एक 'कारण बताओ नोटिस' भी जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय बंक के निर्देशों का उल्लंघन करने पर उसपर क्यों न जुर्माना penalty लगाया जाए। 

 

15 Nov 2022

LAST UPDATED

RBI एक्शन: देश के केंद्रीय बैंक Central Bank यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया Reserve Bank Of India ने बीते कुछ समय से लगातार नियमों को ठीक ढंग से अनुपानल न करने वाले बैंकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इस क्रम में अब उसके निशाने पर 9 बैंक और आ गए हैं। बैंकिंग नियमों का उल्लंघन Violation of banking rules करने के मामले में सोमवार को आरबीआई RBI ने 6 को-ऑपरेटिव बैंक Co-Operative Bank और 3 सहकारी बैंकों पर एक्शन लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन बैंकों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बैंकिग नियमों का उल्लंघन किया है।

आरबीआई की तरफ से इस कार्रवाई के बारे में जानकारी भी दी गई है। आरबीआई ने जानकारी देते हुए बताया है कि बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 11.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं इन बैंकों में बेरहमपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक Berhampur Co-Operative Urban Bank (ओडिशा) पर 3.10 लाख रुपए, उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक Osmanabad Janata Sahakari Bank (महाराष्ट्र) पर 2.5 लाख रुपए, संतराम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक Santram Urban Co-Operative Bank (महिसागर, गुजरात) पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, बालाघाट District Co-Operative Central Bank,Balaghat (मध्य प्रदेश), जमशेदपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक Jamshedpur Urban Co-Operative Bank (झारखंड), रेनुका नागरिक सहकारी बैंक, अंबिकापुर Renuka Nagrik Sahakari Bank Ambikapur (छत्तीसगढ़) पर 1-1 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है।

साथ ही कृष्णा मर्चेंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, भोपाल Krishna Mercantile Co-Operative Bank, Bhopal (मध्य प्रदेश) और केंद्रपारा अर्बन को-ऑपरेटिव (ओडिशा) Kendrapara Urban Co-Operative, Odisha पर 50-50 हजार रुपए का हर्जाना भरने का आदेश दिया गया है। इन बैंकों के अलावा, द नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक, जामनगर The Nawanagar Co-Operative Bank, Jamnagar (गुजरात) पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगा है।