पटना हाईकोर्ट ने RBI को लगाई फटकार
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पटना हाईकोर्ट Patna High Court में मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे Money Laundering Case की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आरबीआई RBI के लचीले कानून और अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज सैकड़ों निवेशक अपने जमा पैसे के लिए दर-दर भटक रह हैं। कोर्ट ने आरबीआई के विरुद्ध सख्त नाराजगी जताई और कहा कि आरबीआई की लापरवाही की वजह से ही मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे बढ़ रहे हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि शातिर लोग आरबीआई के लचीले कानून का फायदा उठा कर गरीब लोगों का पैसा अपने यहां जमा करवाते हैं और कुछ दिनों के बाद पूरा पैसा लेकर फरार हो जाते हैं तो वहीं दूसरी ओर पैसा जमा कराने वाले एजेंट फंस जाते हैं और लोग उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा देते हैं। आपको बता दें कि यह पूरा मामला निधि बैंक Nidhi Bank से जुड़ा हुआ है।
23 मार्च को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पटना हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया गया था कि राज्य का कोई भी निधि बैंक उसके नियंत्रण में नहीं है। यहां तक कि आरबीआई निधि बैंक के लिए लाइसेंस भी जारी नहीं करती है। वहीं दूसरी ओर सरकारी वकील Public Prosecutor द्वारा कोर्ट को बताया गया था कि राज्य में 438 निधि बैंक कंपनी ऑफ रजिस्टार से रजिस्टर्ड हैं। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निधि कंपनी धड़ल्ले से पैसों के लेन-देन के कारोबार में संलिप्त हैं। कई निधि कंपनी लोगों का पैसा लेकर भाग चुकी है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।