चीफ सेक्रेटरी का आदेश 50 साल से अधिक उम्र वालों के रिटायरमेंट पर 31 जुलाई तक लेना होगा फैसला

News Synopsis
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh में गवर्मेंट डिपार्टमेंट Government Department में कार्यरत 50 साल से अधिक आयु वालों की अनिवार्य रिटायरमेंट Compulsory Retirement पर 31 जुलाई तक फैसला करना अनिवार्य कर दिया गया है और स्क्रीनिंग कमेटी को फैसला करते हुए इसकी जानकारी 15 अगस्त तक कार्मिक विभाग को देनी होगी। इस बारे में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र Chief Secretary Durga Shankar Mishra ने मंगलवार को विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश दे दिया है।
बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी 31 मार्च 2022 को 50 साल की आयु पूरी करने वालों के नामों पर विचार करेगी। यह आयु पूरी करने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले में स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्ताव रखकर यदि उसे सेवा में बनाए रखने का फैसला एक बार कर लिया जाता है, तो बार-बार स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष उसके नाम को पुन: रखने की जरूरत नहीं है।
आपको बता दें कि राजकीय सेवा नियमावली Government Service Manual के तहत नियुक्ति अधिकारी किसी भी समय किसी भी कार्मिक को पचास वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बिना कोई कारण बताए तीन महीने का नोटिस देकर अनिर्वाय सेवानिवृत्त कर सकता है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव Additional Chief Secretary, Principal Secretary and Secretaries और सचिवों को उनके अधीन कार्यरत सभी कार्मिकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए 31 जुलाई तक स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए है।