अब इंटरनेट पर विज्ञापन के लिए भी लगेगा 18 फीसदी जीएसटी, जानें डिटेल्स

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अब इंटरनेट पर विज्ञापन के लिए भी लगेगा 18 फीसदी जीएसटी, जानें डिटेल्स
14 Jul 2022
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News Synopsis

इंटरनेट Internet की उपयोगिता अब हर क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया Social Media पर विज्ञापन Advertising अब आम बात  हो गई है। दुनियां भर की बड़ी और छोटी कंपनियां Companies large and small सोशल मीडिया पर अपने विज्ञापन प्रसारित करवाती हैं। इन कंपनियों को इंटरनेट पर विज्ञापन देने से फायदा भी होता है।

अब खबर आ रही है की इंटरनेट पर विज्ञापन की जगह बेचने पर जीएसटी GST on sale of advertising space देना होगा। खबर के मुताबिक, अब इंटरनेट पर विज्ञापन के लिए जगह बेचने पर 18 फीसदी दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण Advance Decision Authority (एएआर) की कर्नाटक पीठ Karnataka Bench ने यह व्यवस्था दी है।

ई-कॉमर्स कंपनी मित्रा डिजाइंस लिमिटेड Mitra Designs Ltd ने एएआर से पूछा कि उसके पोर्टल पर विदेशी कंपनी लेनजिंग Foreign Company Lenzing सिंगापुर पीटीई लिमिटेड Singapore Pte Ltd को विज्ञापन के लिए जगह देने पर कितना जीएसटी देना होगा।

इस पर एएआर ने कहा है कि लेनजिंग को मिंत्रा जो सेवा दे रही है, वह इंटरनेट स्थल की बिक्री है। इसके लिए वह तय दर से शुल्क ले रही है। कमीशन नहीं लिया जा रहा है। इसलिए जीएसटी कानून GST Law के तहत यह अन्य पेशेवर, तकनीक और कारोबारी सेवाओं Technology and Business Services की श्रेणी में आता है। इस पर 18 फीसदी जीएसटी ही लगेगा।