एनजीटी ने डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध से छूट वाली याचिका की खारिज

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल National Green Tribunal (NGT) ने दिल्ली और एनसीआर Delhi and NCR में 10 साल पुराने डीजल व्हीकल Old Diesel Vehicles पर प्रतिबंध से छूट की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में चलने के लिए ये वाहन अनुपयुक्त हैं क्योंकि ये नए वाहनों की तुलना में अधिक प्रदूषण Pollution फैलाते हैं। याचिकाकर्ता Petitioner सरबजीत ए सिंह Sarabjit A Singh ने 100 फीसदी दिव्यांगता के आधार पर प्रतिबंध में राहत की मांग की थी। इसपर जस्टिस Justice आदर्श कुमार वर्मा Adarsh Kumar Verma और जस्टिस सुधीर अग्रवाल Sudhir Agarwal ने कहा कि इस बारे में पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। लिहाजा फिर से दी गई याचिका सुनवाई योग्य नहीं मानी जा सकती। याचिका में आवदेक के शत-प्रतिशत दिव्यांग होने के आधार पर दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने वाहन Old Vehicles के इस्तेमाल की छूट प्रदान करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया था।