समय पर नहीं किया ई-सत्यापन तो अमान्य हो जाएगा आईटीआर

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समय पर नहीं किया ई-सत्यापन तो अमान्य हो जाएगा आईटीआर
11 Aug 2022
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News Synopsis

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न Income Tax Return (आईटीआर) भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2022 गुजर चुकी है। अगर आपने 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल किया है तो इसके ई-सत्यापन E-Verification के लिए कम समय मिलेगा। ऐसा नहीं करने पर आपका आईटीआर अमान्य ITR Invalid हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड Central Board of Direct Taxes (सीबीडीटी) ने आईटीआर सत्यापन नियमों ITR Verification Rules में बदलाव किया है। नया नियम एक अगस्त, 2022 से लागू हो चुका है।

इसके तहत ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने वाले आयकरदाताओं को सत्यापन के लिए अब सिर्फ 30 दिन मिलेंगे। पहले इसके लिए 120 दिन का समय मिलता था। सीबीडीटी ने स्पष्ट कहा है कि इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से पहले जो रिटर्न भरे गए हैं, उनको पहले की तरह ही सत्यापन के लिए 120 दिन मिलेंगे। आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया के आखिरी चरण में उसे सत्यापित करना होता है।

इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन Online or Offline दोनों तरीकों से सत्यापित कर सकते हैं। आयकर पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, आयकरदाता भरे गए रिटर्न को छह तरीकों से ई-सत्यापित कर सकते हैं। इसके लिए आपके आधार का मोबाइल से लिंक Link to Mobile होना जरूरी है। पैन और आधार PAN and Aadhaar भी लिंक होना चाहिए।