क्या सोशल मीडिया यूजर्स के खाते हटाने के लिए नियम बना रहा है केंद्र- कोर्ट

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बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट Delhi High Court ने केंद्र सरकार Central Government से सवाल किया कि क्या वह सोशल मीडिया यूजर्स Social Media Users के खातों को हटाने या नियंत्रित करने के लिए कोई नियम तैयार कर रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा Justice Yashwant Verma की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार को इस संदर्भ में सूचित करने के लिए समय देते हुए सितंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी।
अदालत ट्विटर यूजर्स Twitter Users समेत कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं Social Media Users के खातों को निलंबित और हटाने संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट से दो सप्ताह के बाद मामले को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया, जिससे वह सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के खातों को हटाने पर किसी भी मसौदा नीति Draft Policy से संबंधित निर्देश के साथ वापस आ सकें। याचिकाकर्ता के ट्विटर अकाउंट निलंबन के खिलाफ दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नागरिकों के अधिकार और संविधान के अनुरूप मौलिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।
केंद्र ने कहा कि एक सोशल मीडिया अकाउंट Social Media Accounts को केवल भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता Security and Integrity के हित में मामलों में निलंबित या हटाया जा सकता है।