आईटीसी के गलत इस्तेमाल पर भरना होगा ब्याज, जानें डिटेल्स

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आईटीसी के गलत इस्तेमाल पर भरना होगा ब्याज, जानें डिटेल्स
07 Jul 2022
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News Synopsis

अब आईटीसी के गलत इस्तेमाल Misuse of ITC करने पर ब्याज  Interest भरना पड़ेगा। सरकार ने अपनी ओर से छोटे व्यापारियों को राहत Relief to small traders देने और उनका अनुपालन बोझ कम करने के लिए जीएसटी नियमों GST rules में किए गए कुछ प्रक्रियात्मक बदलाव  Procedural changes को अधिसूचित किया है।

बदलावों में इनपुट टैक्स क्रेडिट Input tax credit (आईटीसी) के गलत इस्तेमाल पर ब्याज लगाना और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सालाना रिटर्न भरने की टर्नओवर सीमा Turnover limit तय करना शामिल है। अधिसूचित नियमों के अनुसार, व्यवसायों को आईएमपीएस और यूपीआई  IMPS and UPI जैसे पेमेंट सिस्टम Payment system के माध्यम से जीएसटीएन पोर्टल GSTN Portal पर कर चुकाने की अनुमति दी गई है।

साथ ही 2021-22 में जिन इकाइयों का सालाना कारोबार दो करोड़ रुपए तक है उन्हें 2021-22 के लिए वार्षिक रिटर्न भरने से छूट दी गई है। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स AMRG & Associates में वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन Senior Partner Rajat Mohan ने बताया है कि, अन्य महत्वपूर्ण बदलावों में वित्त वर्ष 2017-18 के ऑर्डर जारी करने के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 (कर का निर्धारण) के तहत दी गई समय-सीमा में विस्तार भी शामिल है।

अब यह सीमा 30 सिंतबर, 2023 है। जबकि, किसी अन्य वित्त वर्ष के लिए इसे विस्तार नहीं दिया गया है। इन बदलावों को जीएसटी परिषद GST Council ने 28-29 जून को हुई बैठक में मंजूरी दी थी।