इंडिविजुअल निवेशक UPI से कर सकते हैं 5 लाख तक भुगतान

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इंडिविजुअल निवेशक UPI से कर सकते हैं 5 लाख तक भुगतान
06 Apr 2022
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News Synopsis

मार्केट रेगुलेटरी सेबी Market Regulatory SEBI ने बताया कि इंडिविजुअल निवेशक Individual Investor अब UPI के माध्यम से जरिए 5 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने मंगलवार को कहा कि इक्विटी शेयरों Equity Shares और कन्वर्टिबल सिक्योरिटी Convertible Security के पब्लिक इश्यू Public Issue के लिए आवेदन करने वाले इंडिविजुअल निवेशक अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस Unified Payment Interface (UPI) के जरिए 5 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं। यानी इंडिविजुअल निवेशक अब UPI के जरिए इक्विटी शेयरों और कन्वर्टिबल सिक्योरिटी के पब्लिक इश्यू में 5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही इन निवेशकों से बोली/आवेदन फार्म में UPI आईडी देने के लिए भी कहा गया है। सेबी ने कहा कि निवेशकों अगर सिंडिकेट मेंबर Syndicate Member, शेयर ब्रोकर Share Broker, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स Depository Participants, किसी इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट Share Transfer Agent के जरिए फॉर्म जमा करते हैं, तो उन्हें ऐसा करना होगा। जिन सिक्योरिटी को किसी और सिक्योरिटी में बदला जा सकता है, उन्हें कन्वर्टिबल सिक्योरिटी कहते हैं। आमतौर कंपनियां कई ऐसे बॉन्ड जारी करती हैं, जिन्हें निवेशक बाद में शेयरों में बदल सकते हैं। इन्हें कन्वर्टिबल बॉन्ड Convertible Bonds कहा जाता हैं। सेबी ने मंगलवार को सर्कुलर में कहा कि एक मई 2022 को या उसके बाद खुलने वाले पब्लिक इश्यू पर यह नियम लागू होगा।