10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर, तो कंपनियों के लिए ई-इनवॉइस जरूरी

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10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर, तो कंपनियों के लिए ई-इनवॉइस जरूरी
03 Aug 2022
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News Synopsis

देश में जीएसटी GST में पंजीकृत Registered सालाना 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का टर्नओवर Turnover करने वाली कंपनियों के लिए अब ई-इनवॉइस e-invoice बनाना जरूरी हो जाएगा। यह नया नियम 1 अक्तूबर से लागू किया जाएगा। यह उन कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा, जो बिजनेस-टु-बिजनेस Business-to-Business का कारोबार करती हैं। वित्त मंत्रालय Finance Ministry ने जानकारी देते हुए बताया है कि, अभी 20 करोड़ रुपए और इससे ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए ई-इनवॉइस e-invoice बनाना जरूरी है।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड central board of excise and customs ने एक अगस्त को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। जीएसटी परिषद GST Council ने ई-इनवॉइस को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया था। सीबीआईसी ने कहा, यह व्यवस्था लागू होने के बाद बीटुबी लेनदेन Business to Business Transaction पर सभी कंपनियों के लिए जीएसटी के तहत कर अधिकारियों को बिल मिलान की जरूरत नहीं होगी। भविष्य में व्यवस्था के तहत कारोबारियों को सभी रिटर्न फॉर्म पहले से भरे हुए मिलेंगे। वहीं इससे पहले एक अक्तूबर, 2020 से बीटुबी लेनदेन उन कंपनियों के लिए जरूरी किया गया था, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए था।

एक जनवरी, 2021 को इसका दायरा बढ़ाकर इसमें 100 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों को शामिल कर लिया गया। अप्रैल, 2021 से 50 करोड़ रुपए और इसी साल एक अप्रैल से 20 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने वाली कंपनियों को भी इस दायरे में शामिल कर लिया गया।