नहीं किया है तो 28 फरवरी तक कर लें ITR वेरिफिकेशन

Share Us

438
नहीं किया है तो 28 फरवरी तक कर लें ITR वेरिफिकेशन
26 Feb 2022
7 min read

News Synopsis

अगर आप ने आईटीआर वेरिफिकेशन ITR Verification नहीं किया है तो 28 फरवरी तक कर सकते हैं। गुजरे साल फाइल किए गए सभी इनकम टैक्स रिटर्न income tax return जिनका वेरिफिकेशन या तो ITR-V जमा नहीं करने या ई-वेरिफिकेशन e-verification नहीं करने से अभी तक पेंडिंग Pending है, वे लोग 28 फरवरी, 2022 तक इसे वेरिफाई कर सकते हैं। टैक्स डिपार्टमेंट ने 28 दिसंबर 2021 को जारी किए गए एक सर्कुलर में यह बात कही थी। इसके साथ ही, एक बार आईटीआर (ITR) प्रमाणित होने के बाद टैक्स डिपार्टमेंट tax department इन टैक्स रिटर्न का प्रोसेस 30 जून, 2022 तक पूरा हो जाएगा। इनकम टैक्स के नियमों income tax rules के तहत, ITR फाइल करने के 120 दिनों के भीतर उसे वेरिफाई करना होता है। अगर ITR वेरिफाई नहीं हुआ है तो उसे ‘डिफेक्टिव रिटर्न’ Defective Return मान लिया जाता है। यानी वेरिफाई होने तक टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इसे आईटीआर की नहीं किया जाएगा। ऐसे में मान लिया जाएगा कि आपने उस साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। इनकम टैक्स विभाग Income Tax department ने अपने ट्वीट में बताया है कि, “एवाई 2020-21 के लिए अपने ITR को वेरिफाई करने के मौके से चूकें नहीं। वेरिफाइड Verified नहीं होने तक ITR फाइलिंग File अधूरी है। वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 28 फरवरी, 2022 है।”