News In Brief Government Policies
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अनुकंपा के आधार पर नौकरी के नियमों में गृह मंत्रालय ने किया बदलाव

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अनुकंपा के आधार पर नौकरी के नियमों में गृह मंत्रालय ने किया बदलाव
24 Jun 2022
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News Synopsis

केंद्रीय गृह मंत्रालय Union Home Ministry ने अनुकंपा के आधार पर जॉब Compassionate Jobs देने के रूल्स में बदलाव किए हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग Personnel and Training Department ने इसके लिए जरुरी सर्कुलर जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही विभाग का कल्याण अधिकारी Welfare Officer मृतक आश्रित के परिवार को नौकरी Jobs to the family of the deceased dependent दिलाने में पूरी मदद करेगा। नए नियम के अनुसार मृतक कर्मचारी के परिवार को व्यक्तिगत तौर पर बुला कर बताया जाएगा कि उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी कैसे मिलेगी और उसे कौन से जरुरी डाक्यूमेंट्स लाने होंगे। 

आपको बता दें कि अनुकंपा पर मिलने वाली नौकरी के लिए आवेदक को अब कोई दिक्कत नहीं होगी। मृतक आश्रित Dependent on deceased के आवेदन पर गृह मंत्रालय में उप सचिव/निदेशक  Deputy Secretary / Director in the Ministry of Home Affairs स्तर के तीन अधिकारियों की एक समिति विचार करेगी। आवेदक के परिवार के सदस्यों की संख्या, बच्चों की उम्र और परिवार के वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर नौकरी मिलेगी।  इस प्रक्रिया को 100 अंकों में बांटा गया है। 

नए नियम के अनुसार आवेदक के शैक्षणिक योग्यता और आवेदक के परिवार की आर्थिक स्थिति Economic Status को देखते हुए मंत्रालय अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने पर डिसीज़न लेगी। नौकरी मिलने के लिए इस पारदर्शी प्रक्रिया से सबको गुजरना होगा। इसमें कोई भी भेद भाव किसी के साथ न हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। मृतक आश्रित को भाग-दौड़ न करनी पड़े इसके लिए विभाग का कर्मचारी Employees of the Department उसकी मदद करेगा।