News In Brief Government Policies
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भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी

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भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी
13 Jun 2022
7 min read

News Synopsis

केंद्र सरकार Central Government ने विज्ञापनों advertisements को लेकर नए दिशा निर्देश guidelines जारी किए हैं। सरकार ने बच्चों को निशाना बनाने वाले भ्रामक विज्ञापनों Misleading Advertisements को नियंत्रित करने के लिए भी विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। भ्रामक विज्ञापनों पर रोक और भ्रामक विज्ञापनों के लिए समर्थन-2022 के तहत दिशा-निर्देश के तहत अब चर्चित सितारों को भी विज्ञापन के प्रति जवाबदेही तय करनी होगी। बिना सत्यता साबित किए विज्ञापन अब नहीं चलेंगे। इसका मकसद भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना है। इसके साथ ही विज्ञापन को उपभोक्ताओं के प्रति जवाबदेह बनाना और विज्ञापन निर्माण से प्रदर्शन तक पारदर्शी व्यवस्था बनाने पर भी फोकस किया गया है।

सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार नामी गिरामी सितारे अब किसी विज्ञापन को बिना समझे और उत्पाद को बिना जाने विज्ञापन नहीं कर पाएंगे। उन्हें विज्ञापन करने के साथ उत्पादन की गुणवत्ता के प्रमाणीकरण से सहमत होना पड़ेगा। यदि उनकी कंपनी में हिस्सेदारी है या फिर वह उस कंपनी का मालिक है, तो उन्हें इसके बारे में भी उपभोक्ता को जानकारी देनी होगी। नियम और शर्तों में यदि कोई घोषणा मुफ्त है तो उसकी डिस्क्लेमर में भी मुफ्त लिखना होगा। यदि मुफ्त हिंदी और नियम और शर्तें terms and conditions लागू अंग्रेजी में घोषित की जाएगी, तो इसे भी भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा। इसके अलावा तुरंत आइए और खरीद लीजिए जैसे दावों को भी अब विज्ञापन नहीं कर सकेंगे।

आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन नियमों को गुरुवार को अधिसूचित किया गया है। इस बारे में को उपभोक्ता मामलों consumer affairs के मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह secretary Rohit Kumar Singh और अतिरिक्त सचिव निधि खरे additional secretary Nidhi Khare ने मीडिया को बताया कि यह दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। खरे ने कहा यह दिशा निर्देश सभी तरह के विज्ञापनों उनके प्रारूप, प्रकार और प्रदर्शन के तरीके या किसी भी माध्यम पर लागू होंगे।