News In Brief Government Policies
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वर्क फ्रॉम होम के लिए सरकार ने लागू किया नया नियम

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वर्क फ्रॉम होम के लिए सरकार ने लागू किया नया नियम
21 Jul 2022
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News Synopsis

कोरोना वायरस Corona Virus के फैलने के बाद वर्क फ्रॉम होम कल्चर का वैश्विक प्रसार देखा गया और भारत में भी लंबे समय तक अधिकांश कर्मचारियों ने वर्क फ्रॉम होम Work from Home किया। हालांकि स्थिति के काबू में आने के बाद कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा धीरे-धीरे खत्म की और उन्हें दफ्तर से काम करने के लिए कहा गया। इसी दिशा में अब केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय Union Ministry of Commerce ने वर्क फ्रॉम होम के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं।

वाणिज्य मंत्रालय ने वर्क फ्रॉम होम नियमों का एलान करते हुए कहा है कि कर्मचारियों को अधिकतम एक साल के लिए वर्क फ्रॉम होम की अनुमति होगी। इसके अलावा इसका फायदा 50 फीसदी कर्मचारियों को ही मिल सकता है। नए नियमों के मुताबिक स्पेशल इकनॉमिक जोन यूनिट Special Economic Zone Unit के 50 फीसदी एंप्लाइज को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति होगी। वर्क फ्रॉम होम के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन रूल 43ए 2006 Economic Zone Rule 43A 2006 नोटिफाई किया गया है।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि इसके कर्मचारियों के कई अनुरोधों के बाद ही स्पेशल इकनॉमिक जोन के लिए नई गाइडलाइन लायी गई हैं। मंत्रालय ने जो नियम नोटिफाई किए हैं उसमें कहा गया है ये नियम आईटी/आईटीईएस एसईजेड यूनिट्स IT/ITES SEZ Units के एंप्लाईज के लिए हैं और साथ ही इनमें जो कर्मचारी अस्थायी रूप से अक्षम हैं, या यात्रा या सफर के दौरान हैं और जो ऑफसाइट काम कर रहे हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा।