EPFO में पीएफ पर मिलेगा 8.1 प्रतिशत ब्याज

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केंद्र सरकार Central Government ने 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा Employees Provident Fund Deposit पर 8.1 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। यह दर केंद्रीय वित्त मंत्रालय Union Ministry of Finance की मंजूरी के बाद नोटिफाई की जाती है। आपको बता दें कि मार्च में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन Employees Provident Fund Organization ने 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारियों के PF फंड पर ब्याज दर को चार दशक के निचले स्तर 8.1 प्रतिशत पर घटा दिया था, जो कि पिछले वर्ष में 8.5 प्रतिशत था और यह 1977-78 के बाद से कर्मचारियों द्वारा अपने रिटायरमेंट फंड Retirement Fund में जमा की गई सबसे कम ब्याज दर है। उस वर्ष कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर 8 फीसदी थी।
गौरतलब है कि एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी Basic Salary और महंगाई भत्ता Dearness Allowance को जोड़कर जो राशि बनती है, उसका 12% हिस्सा उसके पीएफ खाते में जमा किया जाता है। कंपनी के 12% कंट्रीब्यूशन Contribution में से 3.67% कर्मचारी के पीएफ अकाउंट EPF में जाता है और बाकी के 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम Employees Pension Scheme में जाता है। बता दें कि कंपनी का योगदान दो हिस्सों में बंटा होता है, एक हिस्सा पेंशन फंड यानी ईपीएस में जाता है एवं दूसरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि भारत के वेतनभोगी व्यक्तियों Salaried Persons के लिए सबसे लाभदायक एवं लोकप्रिय निवेशों में से एक है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत सरकार Government of India के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Ministry of Labor and Employment के अंतर्गत कार्यरत वैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत निर्धारित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। इस योजना के अंतर्गत संस्था के कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा संबंधी लाभ प्रदान किये जाते हैं। बीस या इससे अधिक कार्यरत कर्मचारियों वाले सभी संगठनों को भविष्य निधि खाता रखना आवश्यक है।