दिल्ली हाईकोर्ट का Oyo IPO पर रोक से इनकार, खारिज की याचिका

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एक महत्वपूर्ण मामले में दिल्ली हाईकोर्ट Delhi High Court ने Oyo के IPO पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके खिलाफ याचिका भी खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑरैवल स्टेज Auraval Stage के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम Initial Public Issue (IPO) लाने के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही जोस्टल हॉस्पिटैलिटी की याचिका भी खारिज दी है। जस्टिस Justice सी हरिशंकर C Harishankar ने कहा कि ऑरैवल के आईपीओ के खिलाफ रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनाया गया है, और याचिका खारिज की जाती है। गौरतलब है कि जोस्टल हॉस्पिटैलिटी Jostal Hospitality ने अपने पक्ष में एक मध्यस्थता फैसले के मद्देनजर ओयो Oyo की मूल कंपनी ऑरैवल में सात प्रतिशत इक्विटी शेयरों Equity Shares के लिए दावा किया था। जोस्टल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड Jostal Hospitality Pvt Ltd और इसके निवेशक-शेयरधारकों में से एक ओरियोस वेंचर पार्टनर्स Oreos Venture Partners, ऑरैवल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड Auraval Stage Pvt Ltd के साथ एक नियम-शर्तों (टर्म शीट) में पक्षकार थी। इसके तहत जोस्टल अपने होटल कारोबार को ऑरैवल और ओरियोस में स्थानांतरित करेगी। इसके बदले में ऑरैवल ‘पहचानी गई संपत्तियों’ को जोस्टल को स्थानांतरित करेगी। इसमें सात प्रतिशत शेयरधारिता भी शामिल है। इसके बाद ऑरैवल द्वारा चूक के बाद जोस्टल उसकी संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं कर पाई और मार्च, 2021 में ऑरैवल के खिलाफ एक मध्यस्थता आदेश पारित किया गया। इस आदेश के बाद उच्च न्यायालय से अंतरिम स्थगन की अपील Appeals करते हुए जोस्टल ने दावा किया कि वह ऑरैवल के 7 फीसदी इक्विटी शेयर पाने की पात्र है। ऐसे में ऑरैवल किसी तरह के कदम नहीं उठा सकती और न ही वह आईपीओ ला सकती है।