उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा नियामक को दिया ये निर्देश

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उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा नियामक को दिया ये निर्देश
14 Jun 2022
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News Synopsis

जीवन बीमा पॉलिसी Life Insurance Policy बेचने वाले एजेंट की भूमिका की पड़ताल करने का निर्देश राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग National Consumer Disputes Redressal Commission (एनसीडीआरसी) ने इरडा को दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि, वह नए निर्देश जारी करने के साथ प्रस्ताव प्रपत्रों Proposal Forms को संशोधित करे, जिससे ग्राहकों के ध्यान में स्पष्ट रूप से लाया जा सके कि चिकित्सा शर्तों Medical Conditions का खुलासा न करने से बीमा क्लेम Insurance Claim अस्वीकार हो जाएगा।

एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड HDFC Standard Life Insurance Company Limited की अपील पर डॉ. एसएम कांटीकर और सदस्य बिनॉय कुमार की पीठ Bench of SM Kantikar and Member Binoy Kumar ने अपने फैसले में कहा कि इससे बीमित व्यक्ति को अनावश्यक मानसिक पीड़ा और खर्च Unnecessary mental anguish and expenses से बचाने में काफी मदद मिलेगी।

इस अपील में जयपुर Jaipur स्थित राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग State Consumer Disputes Redressal Commission के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया गया था। शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने कहा कि इस मामले में प्रस्ताव प्रपत्र में तथ्यों को छिपाने से शिकायत करने वाले बीमित व्यक्ति Insured Persons का मामला खराब हुआ है।

शिकायतकर्ता ने अपने आरोप में कहा है कि बीमा कंपनी के एजेंट ने उसका प्रस्ताव फॉर्म भरते समय उसे पूरी तरह गुमराह किया। इसके साथ ही उसने उसे भरोसे में लेकर पूरा फॉर्म भरे बिना ही खाली स्थान पर हस्ताक्षर करा लिए थे। वहीं, बीमा कंपनी ने दलील में कहा था कि संबंधित व्यक्ति (मृतक) ने अपनी बीमारियों Diseases के बारे में जानकारी छिपाकर जीवन बीमा पॉलिसी Life Insurance Policy प्राप्त की। वह बीमारियों से 2008 से पीड़ित था।